भारत का राष्ट्रपति(The President of India) Part 1

  भारत का राष्ट्रपति(The President of India) 







आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे हम आपको बता दें राष्ट्र के प्रमुख प्रसिद्ध राष्ट्रपति होता है लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है

शासन व्यवस्था दो प्रकार की है एक तो है अध्यक्षतात्मक व्यवस्था और दूसरा है संघात्मक व्यवस्था

लेकिन भारत में संघात्मक व्यवस्था है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण अमेरिका शासन व्यवस्था है चलिए इन दोनों में अंतर को अच्छे से समझें 

संघात्मक
शासन व्यवस्था इसे कैबिनेट उत्तरदाई सरकार भी कहते हैं इसका एग्जांपल भारत कनाडा जापान और ब्रिटेन है इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट का संबंध होता है संबंध के क्या मतलब है कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है हमारे यहां कार्यपालिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और कैबिनेट सदस्य आते हैं

 संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती हैं यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका यदि हम बात करें नाम मात्र की कार्यपालिका की राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है



अब यदि हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की तो इसमें गैर उत्तरदाई संसदीय सरकार कहते हैं इसके उदाहरण में रूस ब्राजील और श्रीलंका साथ ही अमेरिका भी आता है इस व्यवस्था में कार्यपालिका एक प्रकार की होती हैं कुछ देशों में बहुल कार्यपालिका शासन व्यवस्था होता है जैसे स्विजरलैंड कार्य पालकी यहां कार्यपालिका में 7 मेंबर संसदीय परिषद होते हैं सही की शक्ति व कार्यकाल और सभी मेंबर में ऐसा अध्यक्ष बनने का अवसर मिलता है यहां कार्यकारी शक्तियां व्यक्तियों के एक समूह में केंद्रित होता है


भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52


 जो कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा इस बात का उल्लेख करता है लेकिन बात करें हम 



राष्ट्रपति की योग्यता

किसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी

 क्वालिफिकेशन है
 वह भारत का नागरिक होना चाहिए
उसके न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए
 लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो
 लाभ के पद पर ना हो लाभ के पद पर रहने का मतलब क्या है पर ना हो इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में  है राष्ट्रपति का qualifications का उल्लेख आर्टिकल 58 में मिलता है



अमेरिका में राष्ट्रपति दो ही बार चुना जा सकता है यदि हम बात करें भारत की भारत में राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें दो बार पद पर चुनाव बात करें

आर्टिकल 58 

की जो इस बात का उल्लेख करता है कि लाभ का पद क्या होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में मंत्री हैं वह सारे पद लाभ के पद पर नहीं होता यह आर्टिकल 58 बात का उल्लेख करता है रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं यह राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे इन पदों को छोड़कर

 जिसमें वेतन मिलता है वह लाभ पद पर आते हैं लेकिन इसमें बाद देखते हैं बात है जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री के पद पर थे और उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा इसके लिए उन्हें वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा उसके बाद में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा


 भारत राष्ट्रपति का चुनाव 



निर्वाचन मंडल जिसको इलेक्ट्रोल कॉलेज भी कहते हैं इस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा और उसमें कौन-कौन लोग भाग लेंगे वह लोगों का समूह जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं भारत के सर्वोच्च पद अधिकारी का निर्वाचन जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती हैं

Sequence 





आर्टिकल 54 

राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेगा इसका उल्लेख करता है संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं पार्लियामेंट पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में 545 सीटें और राज्यसभा में 245 सीटें हैं लेकिन इसमें केवल 543 में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो कि एंग्लो इंडियन से बिलॉन्ग करते हैं



Present President of India🇮🇳🇮🇳



यदि हम बात करें राज्यसभा की तो 245 में से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और यह 12 सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते इसलिए भाग नहीं लेते क्योंकि राष्ट्रपति ने स्वयं मनोनीत करता है और हितों के टकराव का मामला है

29 स्टेट के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं संविधान का भाग 5 मे आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक इस बात का उल्लेख मिलता है  अब हम बात करते हैं विधानसभा में एंग्लो इंडियन होते मतलब ऐसे लोग जिनके माता-पिता अंग्रेज रहे हो ऐसे लोगों को विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 Anglo Indian मनोनीत सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेता

 राज्यपाल स्वयं अपना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करता है
 मतलब फिर से हितों का टकराव

 Bharat ke sath rajyon ke pass विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते


 29 राज्यों में से दिल्ली  पांडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के सभी सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते

लेकिन उसमें जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित  सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे

केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा  के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव मैं भाग लेने का अधिकार 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 आर्टिकल 54 में शामिल किया गगया


2012 में राष्ट्रपति चुनाव में 1 एंग्लो इंडियन ने मत किया था ऐसा मामला है देखते हैं इनका नाम डेरेक ओ ब्रायन था बंगाल से  sad mum कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य थे वह पहली एंग्लो इंडियन हैं थी जो भारत के संसद के किसी भी सदन से निर्वाचित होकर आए थे इस बात से वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग उन्होंने लिया उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया कैसे यह क्वेश्चन है तो हम बता दें पहले इसका उत्तर हमें डिस्कशन कर चुके हैं अब बात रही है मनोनीत सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा राज्यसभा में आते हैं तो भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं और वह भी बंगाल से राज्यसभा में निर्वाचित होकर आए हुए थे


Rashtrapati topic bahut bada Hai Isko Ham Kuchh Patan Mein divide Karke Dheere Dheere padenge tab tak Itna Khyal Rakhi bahut bahut dhanyvad admin of.............pk25ng


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