Fundamental duty ( मूल कर्तव्य)


          मूल कर्तव्य  (Fundamental duty)   





           मूल कर्तव्य  (Fundamental duty)

मूल कर्तव्यों का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4(A) व आर्टिकल 51(A) में मिलता है


मूल संविधान में हमारे पास एक भी मूल कर्तव्य नहीं था यह तो हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के सरकार के शासनकाल में किया जिसके तहत हमने 10 मूल कर्तव्य जोड़े लेकिन अभी वर्तमान में देखें तब इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं तो लास्ट वाला मूल कर्तव्य कब जोड़ा एक क्वेश्चन है लेकिन  इसको हमने 86 वा संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ी.
सोवियत संघ रूस से हमने सारे मौलिक कर्तव्य  लिए हैं


* भारत के सभी नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे संविधान की पालना करें तथा संविधान के आदर्शों संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का पालन करें!

*जिसमें दूसरा मूल कर्तव्य है कहता है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें !

*तीसरा मूल कर्तव्य कहता है भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें!

*चौथा मूल कर्तव्य कहता है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें !

यह आर्टिकल 23 का विरोध करता है

** जिसमें पांचवा मूल कर्तव्य कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान बंधुत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो ऐसे प्रथाओं को त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो !

** छठवां मूल कर्तव्य कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा व महत्व को समझें और उसका परीक्षण करें


**सातवां मूल कर्तव्य कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव है रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें

**  वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे!

** सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे हैं !

** व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सकें!

** और लास्ट  के 11 मूल कर्तव्य किस बात का उल्लेख करता है माता-पिता या संरक्षक जिनके 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं चाहे उनकी स्थिति जैसी भी हो बालक को प्रतिपाल और शिक्षा का

अवसर प्रदान करें !




हम आपको बता दें आर्टिकल 48(A) जोकि प्रोडक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट

संविधान समीक्षा आयोग 2000 में चीफ जस्टिस एमएन वेंकटचलिया रिपोर्ट 2002

1972 wild life animal conservation act

कोड ऑफ कंडक्ट  राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज का पालन ना करने या अपमान करने वाले को इस कानून के तहत सजा दी जाती है


Supreme Court ke chief justice JS Verma ki adhyakshata mein 1999 Mein Ek Samiti ka gathan Kiya Gaya is Samiti ko kam Diya gaya tha ki Mul Kartavya ko vyavaharik Roop mein se kam Mein Kaise laen iski anivaryata kaise karen


भारत की शासन व्यवस्था
कार्यपालिका
विधायिका
और न्यायपालिका
मिलते हैं अगली पोस्ट में तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद , .............Pk25ng

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