शिक्षा व संस्कृति का अधिकार
शिक्षा व संस्कृति के अधिकार में अनुच्छेद 29 और 30 को शामिल किया गया है
अनुच्छेद 29 और देश मैं अल्पसंख्यक के अधिकारों और अल्पसंख्यक श्रेणी में कौन आएगा इसकी बात करता हैं
साथ ही यह अधिकार अल्पसंख्यक नागरिक के अधिकारों से जुड़ा हुआ है अल्पसंख्यक शब्द भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन
के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं अल्पसंख्यक के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह जाति या धर्म के
लोग जिनकी जनसंख्या 50 परसेंट से कम है वह अल्पसंख्यक है
अनुच्छेद 29 के अंतर्गत शामिल है जैसे भारत में सिख अल्पसंख्यक
अनुच्छेद 29 की बात करेंगे
अनुच्छेद 29 निम्न बातों का उल्लेख करता है सभी अल्पसंख्यक नागरिकों को अपनी भाषा व लिपि को बनाए रखने
का अधिकार होगा और संस्कृति इस आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा
सभी अल्पसंख्यक को अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने व उनके प्रबंधन करने का भी अधिकार होगा
जैसे मदूरसा में इस्लामी शिक्षा दिया जा रहा है अनुच्छेद 30 को आधार मानकर
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ मैं कहा गया यदि कोई सरकारी या
गैर सरकारी शिक्षण संस्थान बच्चों का प्रवेश 25% परसेंट आरक्षण समाज के दुर्लभ वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए
होगा लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में यह 25 परसेंट रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनके लिए
अनुच्छेद 30 मैं यह प्रावधान है .....................................................................................................................................PK25NG
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