Parliament And Its part

 संसद


 गठन

 संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनो से मिलकर बनेगी

 उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा कहलाती है

 इस प्रकार संसद राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर गठित है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है इसे संसद का अभिन्न भाग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी अनुमति के बिना राज्य सभा तथा लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप नहीं लेगा कुछ ऐसे विधायक भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति के अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता

 राष्ट्रपति को राज्य सभा तथा लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति को राज्य सभा तथा लोकसभा सत्र बुलाने सत्रावसान करने और लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है

राष्ट्रपति की योग्यता



  1.  व भारत का नागरिक HO
  2.  निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर हस्ताक्षर करता है 
  3. उसे राज्यसभा की दशा में 30 वर्ष से कम तथा लोकसभा की दशा में 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए


 उसके पास ऐसी कोई अर्हता हो जो कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा  विहित की गई है संसद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाकर निम्नलिखित अर्हता  नियत की ह


 राज्यसभा की सदस्यता

  • राज्यसभा में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की प्रतिनिधित्व के रूप में वह व्यक्ति चुना जाएगा जो उस राज्य राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो लेकिन इस सावधान की भावना का राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उल्लंघन किया जाता रहा है क्योंकि किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र से राज्यसभा का प्रतिनिधि चुने जाने के लिए राजनीतिक दल के सदस्य राज्य संघ राज्य क्षेत्र के किस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक बन जाते हैं जबकि वे उससे पहले उस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नहीं होते ऐसे नेताओं भ्रष्टाचार का दोषी माना जाना चाहिए तथा इन्हें सदैव के लिए संसद की सदस्यता के आयोग कर देना चाहिए वर्तमान चुनाव आयुक्त T.N SHENSAN  ने इस संबंध में कदम उठाए थे राज्य सभा संसद का उच्च सदन है इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है 

लोकसभा की सदस्यता



 लोकसभा की सदस्यता के लिए यह अर्हता निश्चित की गई है कि वह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान की दशा में चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति के लिए उसी जाति या जनजाति का होना चाहिए 
 तथा सिक्किम राज्य के स्थान स्थानों की स्थिति में चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्तियों को सिक्किम का निर्वाचक होना चाहिए













 अयोग्यता 



अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निम्नलिखित आधार पर आयोग होगा

 यदि मैं भारत सरकार के किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है लेकिन यदि संसद में विधि द्वारा किसी पद का को धारण करने की छूट दी है तो उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति संसद की सदस्यता के लिए आयोग नहीं होगा

 यदि वह सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया है

 यदि वह दिवालिया है यदि मैं भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है या
 यदि किसी विदेशी राज्य की प्रति निष्ठा धारण करता है यदि वह दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन संसद की सदस्यता के लिए आयोग ठहराया गया है यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन आयोग घोषित कर दिया गया है

 संसद ने 1951 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाकर निम्नलिखित व्यक्तियों को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया है 

जो भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराया गया हो जो कुछ अपराधियों के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी निर्मित किया गया हो जो
 व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति व्यक्ति के कारण पदच्युत कर दिया गया हो

 जो सरकार के साथ अपने व्यापार या कारोबार के अनुक्रम में सरकार को माल प्रदान करने के लिए या सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य के लिए संविदा लिया हो 

जो व्यक्ति किसी ऐसी कंपनियां निगम सहकारी सोसायटी से भिन्न जिसकी पूंजी में सरकार का 25 परसेंट या अधिक हिस्सा है प्रबंध अधिकृत आया सचिव है 

जो व्यक्ति अपने चुनाव व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है दिसंबर 1988 में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन कर आतंकवाद गतिविधि तस्करी जमाखोरी मुनाफाखोरी खाद्य पदार्थों एवं दबाव में मिलावट करने वाले FERA का उल्लंघन तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को संसद या राज्य के विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है







 बहुत-बहुत धन्यवाद.....................................................................................................................pk25ng

Post a Comment

0 Comments