The formation & structure of Rajya Sabha

राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है क्या?
हाँ
नहीं


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चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज राज्यसभा की संरचना एवं गठन की 



आर्टिकल 80(3) के तहत है राज्यसभा के द्वारा मनोनीत सदस्य सहित विज्ञान कला समाज सेवा इसमें इन 12 मनोनीत सदस्यों की कोई वर्गीकरण नहीं है कि यह तीन साहित्य से तीन विज्ञान से व तीन कला व 3 समाज सेवा से हो यह 12 सदस्य पूरे साहित्य से भी हो सकते हैं विज्ञान से भी हो सकते हैं तथा अन्य दोनों क्षेत्रों के हो सकते हैं इस बात का उल्लेख करता है 



आर्टिकल 80 मै राज्य सभा के संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान करता है राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर रहेंगे जिसमें से 12 सदस्य   मनोनीत किए जाएंगे लेकिन यह सदस्य राष्ट्रपति के स्वविवेक से नहीं मंत्री परिषद जिन सदस्यों का नाम राष्ट्रपति को भेजेगी राष्ट्रपति उन्हीं सदस्यों को मनोनीत करेंगे

 238 सदस्यों संघ सरकार राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आएंगे इनमें निर्वाचन संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाएगा राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की स्थान संख्या का आवंटन अनुसूची 4  में दिए गए हैं उनके अनुसार किए जाएंगे




 राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा इसलिए अधिक जनसंख्या वाले राज्य से अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्य से कम संख्या के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं



 राज्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 

के तहत यह नियम था किसी राज्य से राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए परंतु वर्ष 2003 में संसद द्वारा इस नियम की परिवर्तन किया गया अभी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई राज्यसभा के लिए मतदान गुप्त मतदान के माध्यम से होता था लेकिन वर्ष 2003 से संसाधन  को देखते हुए इसके बाद खुले मतदान की व्यवस्था लागू कर दी गई 



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राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य  मंत्री परिषद जिन लोगों का नाम राष्ट्रपति को भेजेगी व सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा एग्जांपल सचिन तेंदुलकर अप्रैल 2012 में मनोनीत हुए राज्यसभा में राष्ट्रपति के हर एक्शन को न्यायपालिका में चैलेंज किया जा सकता है राज्यसभा के  सदस्य  टोटल सदस्य में से एक तिहाई सदस्य संख्या हर 2 साल के में अवकाश ग्रहण कर लेंगे यह संविधान में नहीं लिखा हुआ यह हमने निकाला है यानी 6 साल बाद राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्य के विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं इस कारण राज्यसभा को राज्यों की सभा भी कहा जाता है मध्यप्रदेश में विधानसभा सीट 230 में लोकसभा सीट 29 और राज्यसभा सीट 11 राज्यसभा की व्यवस्था हमने इसलिए की क्योंकि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया उदाहरण राज्यसभा में एक राज्य के सारे राज्यसभा में एक साथ  सदस्य तोर नहीं लिया जाता 

 राज्यसभा में सदस्य हैं तो 2018 में 2020 में 2022 में 4 तरीके से लिए जाएंगे मतदान किस तरीके से करते हैं मतदाताओं की संख्या संख्या जो मतदान जीतने वाले हैं राज्यसभा में जैसे 203 है उसमें एक जोड़ दीजिए एक जोड़ दीजिए राज्यसभा सदस्य राज्यसभा में खाली हैं


 एग्जांपल जैसे राजस्थान के करते हैं वहां राज्यसभा के सदस्य संख्या 10 से 3 2018 में लिए गए तीन 2020 में ले जाएंगे और 4 2022 में लिए जाएंगे




                मतदाताओं की संख्या या विधानसभा की संख्या 
 सूत्र =      ----------------------------------------------------+1
                  वह संख्या जो मतदान जीतने वाले हैं +1


Ex. Rajasthan        =           200
                                          ---------- +1   = 51
                                              3+1


 एग्जांपल राज्यसभा के 200 सीटों में 3 प्लस वन का डिवाइड करिए प्लस वन कर दीजिए टोटल 51  यानी कि राज्यसभा से तीन सदस्य राज्यसभा में खाली हैं जिस वर्ष राज्य सभा में 3 पद खाली हैं उस साल मतदान जीतने के लिए 51  मत लाना पड़ेगा और यही निश्चित कोटा है 


राज्यसभा मेंबर बनने के लिए गुप्त मतदान प्रणाली से भ्रष्टाचार होने के खतरे रहते थे लेकिन खुला मतदान प्रणाली से यह पता चलता है कि कौन सा विधायक किस को मत दे रहा है 



राज्यसभा 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल कर राज्यसभा किया गया 3 अप्रैल 1952 को गठन की हुआ 3 मई 1952 को पहली बैठक हुई




 इसे राज्यसभा को परमानेंट हाउस से उच्च सदन क्यों कहते हैं 

अहमद पटेल राज्यसभा   कभी भंग नहीं होती या यूं कहें तो भांग की ही नहीं जा सकती इसके मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष होता है एक कारण यह भी है 


राज्यसभा को निरंतर चलने चलने वाली सभा कहा जाता है क्यों

 एग्जांपल 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ 1954 न्यू मेंबर के लिए एक बटा 3 मेंबर ऐड किए गए 1 बटा 3 मेंबर रिमूव हुए 3 मेंबर ऐड किए गए 6 वर्ष बाद भी उतने ही सदस्य लिए जाता है


 इस कारण से निरंतर चलने वाली सभा कहा जाता है


 राज्यसभा का विशेष प्रावधान एक से लागू होती है

उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है 
यह एकमात्र सदस्य राज्यसभा का सदस्य नहीं होता इसमें राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य नहीं होता 
निर्णायक मत लोकसभा एवं राज्यसभा के मत बराबर हो जाए यह हो गया वह उस स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट निर्णायक मत दे सकते हैं वॉइस प्रेजिडेंट के हटाने के लिए राज्य   सभा में प्रस्ताव पारित की जाती है

 आर्टिकल 249 कि यदि राज्यसभा को ऐसा लगता है कि राज्य सूची का कोई विषय वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो राज्यसभा उपस्थित हुआ मतदान करने वाले के दो तिहाई बहुमत से राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए पहल कर सकता है यह अधिकार संसद को प्राप्त होता हो सकता है कि इस प्रकार का कानून एक साल के लिए लागू होता है




 आर्टिकल 312 के तहत राज्य सभा में अखिल भारतीय सेवा की   गठन की गई इसके लिए प्रस्ताव रख सकती है




 चलिए आगे बढ़ते हैं अभी इसमें तीन सेवा शामिल है इस सेवा के गठन के लिए भी आर्टिकल 249 लागू होता है प्रस्ताव पारित करने के लिए आर्टिकल 309 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करता है इसमें आईएएस आईपीएस आईएफएस शामिल है आर्टिकल 310 अधिकारियों का प्रसादपर्यंत राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पर रहेंगे आर्टिकल 311 इन अधिकारियों को राष्ट्रपति कैबिनेट के द्वारा हटाया नहीं जा सकता यह तीनों आर्टिकल अखिल भारतीय सेवा के संरक्षण प्रदान करता है इसे वापस थोड़ी नाराज रहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं इनका इस सेवा के नियंत्रण पर कम पकड़ है 




आज हमने राज्यसभा के संगठन संरचना एवं गठन के बाद कि इसके अगले अध्याय में हम AG
की बात करेंगे तब तक आप अपना ख्याल रखें धन्यवाद




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