शोषण के विरुद्ध अधिकार
इसमें अनुच्छेद 23 व 24 को शामिल किया गया है
अनुच्छेद 23 मैं दो बातें प्रमुख हैं
01.बेगार प्रथा पर रोक लगाता है
बेगार का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसके काम के बदले मजदूरी कम कर देना या मजदूरी कम
मूल्य कम देना
02.
मानव व्यापार पर या कबूतर बाजी पर रोक लगाई गई हैं
मानव की खरीदने या बेचने की व्यापार पर रोक लगाई गई है लेकिन आर्टिकल 23 यह भी कहता है
कि सरकार यदि चाहे तो राष्ट्रहित में कार्य करा सकती हैं
हाड़ी प्रथा
यह राजस्थान में प्रचलित ऐसी प्रथा जिसमें बड़े किसानों द्वारा छोटे लोगों को 24 घंटे काम कराया जाता था
और उसे केवल दो वक्त की रोटी मजदूरी दी जाती थी आर्टिकल 23 के अंतर्गत इस प्रथा
पर भी रोक लगाई गई थी
अब हम आर्टिकल 24 की बात करेंगे
आर्टिकल 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखानों पर
काम नहीं कराया जा सकता लेकिन वर्तमान का कानून सभी प्रकार के प्रकार के बाल श्रम पर रोक लगाता है !
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