JAMMU AND KASHMIR VISHESH RAJYA





                                                      JAMMU  AND KASHMIR 





 क्या है धारा 370
 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रबंध के जरिए जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है 

भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत जम्मू और कश्मीर को यह अस्थाई परिवर्ती और विशेष प्रबंध वाले राज्य का दर्जा हासिल होता है 

भारत के सभी राज्यों में लागू होने वाले कानून भी इस राज्य में लागू नहीं होते 

विशेष अधिकार धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा ,विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है

 लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए इसी विशेष दर्जे के VAJAH SE  जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होता 

इस VAJAV SE  राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है 

1976 का शहरी भूमि क़ानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते 

भारतीय संविधान की धारा  360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती 

जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करना ज्यादा बड़ी जरूरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिए धारा 370 के तहत विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को दिए गए थे

YE VISESH ADHIKAR NICHLE अनुभाग में दिए जा रहे हैं 

विशेष अधिकारों की सूची 

जम्मू कश्मीर की  DOUBLE नागरिकता होती है

 जम्मू कश्मीर K FLAG अलग होता है 

जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि अन्य राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है 
जम्मू कश्मीर भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का  APMAN अपराध नहीं होता
 भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर  मान्य नहीं होता 
भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती हैं
 जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किस राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी
 इसके विपरीत यदि पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI लागू नहीं है  AND RTE लागू नहीं है 

धारा 370 CAGलागू नहीं है भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होता

 इस प्रकार जम्मू कश्मीर किस तरीके से अन्य राज्य से अलग है मेरे विचार से यह आर्टिकल आपके लिए फायदेमंद रहेगा धन्यवाद

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