केंद्रीय सतर्कता आयोग ( CVC- Central Vigilance Commission)

 चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की 




#.1962 में भ्रष्टाचार का आरोप पर सुझाव देने के लिए के संथानम की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था 

#.संथानम आयोग की सिफारिश पर 1964 में राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा कार्यपालिका का प्रस्ताव को केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई

#.1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश से केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक और संवैधानिक संस्था बनाया गया 

#.अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह और यहां कानून 2003 में बनाया जा रहा है मतलब कि 6 सप्ताह खत्म हो जाने पर दुबारा अध्यादेश जारी करके वर्ष 2003 सितंबर के महीने में वाजपेयी की सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग एक्ट 2003 बनाया गया था

 

जिसके निम्न विशेषताएं हैं 

#.इसके द्वारा CVC को बहुसदस्य संख्या बनाया गया इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त के अलावा दो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं


 योग्यता के बारे में 

अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं


इनके नियुक्ति के बारे में

 तो कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है इस कॉलेजियम  का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता और देश का गृहमंत्री इसके सदस्य होते हैं 


 इनके कार्यकाल को लेकर 

कार्यकाल 4 वर्ष का सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती हैं और मुख्य सतर्कता आयुक्त का दर्जा यूपीएससी के अध्यक्ष व अन्य सतर्कता आयुक्त का दर्जा यूपीएससी के सदस्य के बराबर होता है 

 

हटाने की प्रक्रिया

 में शामिल है कदाचार एवं अक्षमता के आरोप में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से  करवाई गई जांच के आधार पर इन्हें हटाया जाता है लेकिन जांच के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं 



 





शक्तियों के बारे में

 इन्हें दंत हीन बाघ की संज्ञा दी गई है अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी के विरुद्ध जन शिकायतों की सुनवाई करना केंद्रीय सेवाओं के सभी श्रेणियों के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत सुनना

 एवं संसदीय अधिनियम  से स्थापित  सभी संस्थाओं के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत सुनना और whistle blower s से संबंधित मामले को सुनना 



आज हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में इनकी शक्तियां इनके कार्यकाल इनको  हटाने की प्रक्रिया इनकी योग्यता और ऐसे अन्य तथ्यों के बारे में चर्चा किया  अगले अध्याय में हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तब तक आप सब बने रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखें धन्यवाद



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